हरियाणा के बिजली मंत्री चौ. रणजीत सिंह ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घरेलू बिजली कनेक्शन के बिल भरने पर भी 3 माह की छूट की घोषणा की है। उपभोक्ता चाहे तो बिल भरे या न चाहे तो न भरे, विभाग द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं से किसी तरह का सरचार्ज भी नहीं लिया जाएगा मात्र बेसिक बिल भरना होगा। साथ ही इंडस्ट्रीज के कनैक्शन पर भी उपभोक्ताओं को कई प्रकार की छूट दी गई है।
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कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने रानियां विधानसभा के कोरोना पीड़ित 14 लोगों को 40-40 हजार रुपये के राहत राशि के चैक वितरित किए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने सिरसा जिला के लोगों से लॉक डाउन के नियमों की पालना करने और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कोरोना को हराने के लिए जनता को नियमों की पालना करना अनिवार्य है।
कैदियों की पैरोल 6 सप्ताह बढ़ाई
मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेशभर की जेलों से पैरोल या फरलों पर छोड़े गए कैदियों की पैरोल-फरलो अवधि छह सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। यह निर्णय उन सभी कैदियों व बंदियों पर लागू होगा जिनकी पैरोल 20 अप्रेल 2020 को हुई बैठक में बढ़ाई गई थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात के मद्देनजर अंतरिम जमानत, पैरोल, फरलो आदि से वापस आने वाले कैदियों व बंदियों के लिए कोविड जांच अनिवार्य है। साथ ही 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन करना अनिवार्य किया गया है। आपात छुट्टी पर गए जेल कर्मियों को भी वापिस लौटते ही अनिवार्य रूप से कोविड जांच करवानी होगी।
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