हिंदू धर्म ओर संगठनों के खिलाफ अशालीन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए विवादित ट्वीट करने वाले कांग्रेस नेता पंकज पूनिया की जमानत अर्जी अतिरिक्त सेशन जज योगेश चौधरी ने स्वीकार कर ली। इसके बावजूद पूनिया ने बेल बांड भरने से इन्कार कर दिया, जिससे उनकी रिहाई नहीं सकी। इसके पीछे उनकी दलील थी कि बाहर उन्हें जान का खतरा है। वहीं असल में डर ये था की बहार निकलते ही कही यूपी पुलिस गिरफ्तार ना कर ले।
विवादित ट्वीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था पुलिस ने
बता दें करनाल से रिहा होने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार कर सकती थीं। बाकायदा यूपी पुलिस की टीम करनाल पहुंचकर इंतजार भी कर रही थी। ट्वीट प्रकरण में ही पूनिया के खिलाफ गाजियाबाद में भी एफआइआर दर्ज है। पूनिया एफआइआर रद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां उनकी याचिका खारिज हो गई थी। पुनिया पर हरियाणा, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में कई जगह मामला दर्ज है।
बता दें कि कांग्रेस नेता पंकज पूनिया ने सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट शेयर की थी। इस पोस्ट के बाद काफी राजनीतिक बवाल मचा था। हालांकि उन्होंने विवादित पोस्ट बाद में हटा ली थी और सफाई भी दी थी, लेकिन लोग नहीं माने। करनाल सहित देश में कई स्थानों पर उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं, तब से पूनिया करनाल जेल में बंद हैं।