राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: हरियाणा में नए सत्र से बच्चे की उम्र साढ़े 5 साल अनिवार्य; 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया

हरियाणा में अब पहली कक्षा में एडमिशन को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा आयु संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब 6 वर्ष के बच्चे ही पहली कक्षा में दाखिला ले पाएंगे। हालांकि एक साल के लिए बच्चों को 6 माह की छूट दी गई है। इसलिए नए सत्र से साढ़े 5 साल के बच्चे भी पहली कक्षा में दाखिला ले पाएंगे।

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को पत्र जारी करते हुए सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत निर्देश दिए हैं। पूरे देश में स्कूल प्रवेश की आयु एक समान करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए हरियाणा में भी प्रवेश की आयु 6 वर्ष करने की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी।

नए सत्र से साढ़े 5 वर्ष आयु अनिवार्य

1 अप्रैल से आरंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पहली कक्षा में एडमिशन की आयु 31 मार्च 2023 तक 5 वर्ष 6 माह होनी चाहिए। वहीं विद्यार्थी एडमिशन के लिए पात्र होंगे, जिनकी आयु 1 अप्रैल 2023 को 5 साल 6 माह की पूरी हो चुकी है।

Amann M Singh

1 अप्रैल 2024 को शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में पहली कक्षा में प्रवेश को लेकर आयु सीमा अलग की गई है। 2024-25 सत्र से एडमिशन की न्यूनतम आयु 31 मार्च 2024 को 6 वर्ष होना अनिवार्य है। जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 6 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे ही पहली कक्षा में दाखिला ले पाएंगे।

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