हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों को सरकार ने बड़ा तोहफ़ा दिया है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को 3 महीने की विशेष छूट दी जाएगी। जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन और जिन अपराधियों को पांच वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट प्रदान की जाएगी।
इसी प्रकार, जिन अपराधियों को पांच वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी।
हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, 2023 को कारागार से पैरोल और फरलो पर आए सभी अपराधियों को यह छूट भी दी जाएगी। सरकार ने शर्त रखी है कि कैदी अपने निर्धारित समय पर संबंधित कारागार में आत्म समर्पण करते हैं तो उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में यह छूट दी जाएगी।
हालांकि उन्होंने कहा कि संगीन धाराओं में दोषी और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में दोषी को छूट नहीं मिलेगी। साथ ही जिन कैदियों ने जुर्माना अदा नहीं किया है उन्हे भी कोई छूट नहीं दी जाएगी।
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