हरियाणा सरकार ने पंचायती जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला लिया है। सरकार ने किसान संगठनों के साथ बैठक में बताया कि कानून में संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया। सूत्रों के मुताबिक सरकार कानून में संशोधन करेगी।
इसके चलते जितना पुराना कब्जा होगा, जमीन के मालिक को सर्कल फीस में उतनी ही रियायत मिलेगी। वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश पुराने कानून के अनुसार दिया गया है।
बैठक में यह भी मुददा उठा कि आधा फरीदाबाद और गुरुग्राम ऐसी जमीनों पर बसा है। लोग कई सालों से यहां कारोबार कर रहे हैं। इन जमीनों में जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलात देह, जुमला मुश्तरका मालकान, आबादकार, पट्टेदार, ढोलीदार, बुटमीदार व मुकरीरदार व अन्य लाखों काश्तकारों की संपत्तियां आती हैं।
सरकार ने बनाई कमेटी
मामले का स्थायी समाधान निकालने के लिए सरकार नया कानून बनाने जा रही है। पुराने कानूनों का अध्ययन करने और नए कानून तैयार करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री, उपमु्ख्य मंत्री, विकास और पंचायत मंत्री और एडवोकेट जनरल शामिल हैं। समिति की दो बैठकें पहले ही हो चुकी हैं और अधिकारियों को विधेयक तैयार करने का काम सौंपा गया है। यह काम अंतिम चरण में है, जल्द ही इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा।
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