सामाजिक-आर्थिक आधार के अंकों पर हाईकोर्ट की रोक, हरियाणा की इस भर्ती से जुड़ा है मामला

हरियाणा में असिस्टेंट इंजीनियर के 143 पदों की भर्ती एक बार फिर अटक गई है। एक चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सामाजिक-आर्थिक आधार पर व अनुभव के लिए दिए जाने वाले 10 अंकों के लाभ पर रोक लगा दी है.

याचिका दाखिल करते हुए सोनीपत निवासी अर्पित गहलावत ने हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा में असिस्टेंट इंजीनियर के 143 पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।

विज्ञापन के अनुसार सामाजिक-आर्थिक आधार पर 10 अंक व अनुभव के 10 अंक देने का प्रावधान था। यानी कुल 20 अंको का लाभ दिया जाना था। याची ने कहा कि यह दोनों प्रावधान केवल हरियाणा के मूल निवासियों के लिए रखे गए हैं। इस प्रकार से तो संविधान के प्रावधान का उल्लंघन कर दूसरे राज्यों के आवेदकों को वंचित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार देश में केवल एक ही नागरिकता है जो भारत देश की है। इस प्रकार सार्वजनिक नियुक्तियों में राज्य के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना देश के संविधान के खिलाफ है। याची पक्ष की दलीलों से प्राथमिक तौर पर सहमति जताते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती में इन 20 अंकों के लाभ को निलंबित कर दिया है।

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