बिजली चोरी के जुर्माने पर सरकार का यूटर्न: सर्कुलर वापस लेने के निर्देश; CM खट्टर बोले- किसानों को डराना धमकाना ठीक नहीं

हरियाणा में खेतों में बिजली चोरी किए जाने को लेकर 2.5 लाख जुर्माने के हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के फैसले पर सरकार बैकफुट पर आ गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ही सार्वजनिक रूप से इस फैसले को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली चोरी के बहुत ज्यादा मामले नहीं हैं। बेवजह किसानों को डराना धमकाना और उनसे 20 गुना जुर्माना लेना ठीक नहीं है

सीएम ने कहा कि बिजली फीडर पर जाने वाली बिजली का पैसा सरकार दे रही है। सर्कुलर के अनुसार यदि एचईआरसी सख्त कार्रवाई करती है तो उसका पैसा भी हरियाणा सरकार देगी।

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हरियाणा के सीएम ने चंडीगढ़ में HERC के इस फैसले पर कहा कि अगर हमसे पूछा होता तो हम पहले कह देते की यह ठीक नहीं है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सर्कुलर बिजली विभाग की तरफ से निकल गया था। किसानों पर बहुत बड़े जुर्माने का सर्कुलर निकाल दिया गया था। अब इसको वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं।

जुर्माने को लेकर ये है फैसला

हरियाणा में बिजली चोरी पर बड़ा फैसला लेते हुए जुर्माने को 2.5 लाख तक कर दिया गया है। इससे पहले 25 सौ रुपए से 4 हजार रुपए तक अनुमानित राशि के हिसाब से जुर्माना वसूला जाता था।

बिजली चोरी करने पर जुर्माना राशि की इन नई दरों को लेकर प्रदेश के सभी चीफ इंजीनियर,अधिशासी अभियंता, एसडीओ, JE, सहित अन्य अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए।