नूह के लहरवाड़ी गांव की सरपंच बर्खास्त: DC ने जारी किए आदेश; जानिए वजह

हरियाणा के नूह जिले की असमीना के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी मिलने के कारण उसे सरपंच पद से बर्खास्त किया गया है। मामला नूह जिले के पुन्हाना उपमंडल के तहत आने वाले गांव लहरवाडी का है। उपायुक्त ने सरपंच को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। DC ने BDPO पुन्हाना को सरपंच के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराने के भी आदेश दिए हैं।

8वि, 10वीं का सर्टिफिकेट फर्जी मिला

मिली जानकारी के अनुसार, असमीना द्वारा फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर चुनाव लड़ने की शिकायत गांव की अरसीदा ने SDM और उपायुक्त को दी थी। मामले पर संज्ञान लेते हुए सरपंच असमीना के 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्रों की जांच DC के आदेशानुसार SDM द्वारा पुन्हाना खंड शिक्षा अधिकारी से कराई गई। जांच के दौरान 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया।

साथ ही बोर्ड भी फर्जी मिला हैं। सरपंच ने 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर कार्रवाई से बचने के लिए 8वीं कक्षा के प्रमाण पत्र का सहारा लेकर प्रशासन को गुमराह किया। इसके बाद फिर 8वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की जांच खंड शिक्षा अधिकारी नगीना द्वारा की गई तो पता चला कि यह सर्टिफिकेट भी स्कूल के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करके तैयार किया गया। जांच रिपोर्ट SDM द्वारा DC को दी गई।

जांच रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्तगी

DC ने राज्य निर्वाचन आयोग पंचकूला की हिदायत के अनुसार सरपंच असमीना को अयोगय करार देते हुए हरियाणा पंचायत राज अधिनियम की 1994 की धारा 51(3) के तहत सरपंच पद से मुक्त कर दिया। वहीं शिकायतकर्ता ने न्याय दिलाने पर प्रशासन का आभार भी प्रकट किया।