बढ़ाई गई PAN Aadhaar Link करने की डेडलाइन, अब 30 जून तक करा सकेंगे पैन को आधार से लिंक, जानिए लिंक करने का पूरा प्रोसेस

Pan Aadhaar link: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर अब 30 जून कर दी गई है। अगर आप इस जरूरी काम को 30 जून से पहले नहीं करते हैं तो ऐस में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इस स्थिति में आप पैन कार्ड से जुड़े कई जरूरी कार्यों को नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड इनऑपरेटिव होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से लेकर बड़ी ट्रांजैक्शन करने में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट में भी निवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपके पास अब 30 जून तक का ही मौका है। आपको जल्द से जल्द इस काम को कर लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक Pan Aadhaar link नहीं किया है तो हम आपको उस प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया काफी आसान है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। बशर्ते विभाग की वेबसाईट का सर्वर डाउन ना हो। तो आइए जानते हैं –

Check PAN Aadhaar Link Status

  • इसके लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा या आप इस डायरेक्ट लिंक ( Aadhaar PAN Link ) पर भी जा सकते हैं।
  • अब क्विक लिंक सेक्शन में लिंक Aadhaar Status पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर डालना होगा।
  • अब व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करें।
  • अगर आपका आधार कार्ड ( Aadhaar Card ) लिंक है तो आपको इसे लिंक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आपको इसे लिंक कराना होगा।

How to link PAN with Aadhaar

  • अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर विजिट करना है।
  • वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको लिंक आधार के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
  • इसके बाद आपको पैन और आधार नंबर दर्ज करना है।
  • नेक्स्ट स्टेप पर वैलिडेट के विकल्प का चयन करें।
  • अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ।
  • इस स्थिति में आपको Continue To Pay Through E-Pay Tax के विकल्प का चयन करना है।
  • इसके बाद आपको अपना पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
  • नेक्स्ट स्टेप पर आपको मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करना है।
  • ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद आपको e-Pay Tax पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
  • यहां आपको इनकम टैक्स में प्रोसीड के विकल्प का चयन करना है।
  • नेक्स्ट स्टेप पर आपको असेसमेंट ईयर में 2023-24 का चुनाव करना है और Type Of Payment में Other Receipt (500) को सेलेक्ट करके 1 हजार रुपये की पेमेंट करनी है।
  • पमेंट करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।
Amann M Singh

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