अगर आपके पास दो हजार रुपये का नोट है तो क्या करें? यहां पढ़ें आपकी जरूरत के हर सवाल का जवाब

भारतीय रिजर्व बैंक ने दो हजार रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला किया गया है। हालांकि, इन्हें गैर-कानूनी करार नहीं दिया गया है, बल्कि इन्हें बैंकों में जाकर बदलवाने की एक मियाद दी गई है।

RBI ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं। एक बार में अधिकतम बीस हजार रुपए कीमत के नोट ही बदले जाएंगे। लेकिन, अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। अब से ही बैंक 2000 के नोट इश्यू नहीं करेंगे।

आम लोगों से जुड़े इस बड़े फैसले से जुड़े हर सवाल का जवाब यहां जानिए…RBI ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं। एक बार में अधिकतम बीस हजार रुपए कीमत के नोट ही बदले जाएंगे। लेकिन, अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। अब से ही बैंक 2000 के नोट इश्यू नहीं करेंगे।

इस फैसले के मायने क्या हैं?

दो हजार रुपये के नोट अब बाजार से हटते जाएंगे। जो नोट बैंकों के पास जमा हो जाएंगे, वे दोबारा जारी नहीं होंगे। इस तरह वे चलन में दोबारा नहीं आएंगे और पूरी तरह हट जाएंगे।

क्या आपके पास मौजूद दो हजार रुपये के नोट अब बेकार हो गए?

नहीं। RBI ने साफ कहा है कि दो हजार रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे यानी ये पूरी तरह से कानूनी ही कहलाएंगे।

आप ये लेख HaryanaLive.in पर पढ़ रहे है। आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है हमे हमारे  WhatsApp नंबर पर जरूर बताएं।

अगर आपको दो हजार रुपये के नोट बदलवाना है तो क्या करें?

आप अपने बैंक खाते में इन नोटों को जमा करा सकते हैं। या फिर इन्हें दूसरे नोटों से बदलवा सकते हैं। आप मंगलवार 23 मई 2023 से बैंक जाकर नोट बदलवा सकते हैं। 30 सितंबर 2023 तक यह प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए बैंकों को अलग दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 

नोट कहां बदले जाएंगे? 

नोट बदलवाने का काम आप किसी भी बैंक में जाकर कर सकते हैं। RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इनमें जहां-जहां इश्यू डिपार्टमेंट हैं, वहां जाकर भी नोट बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

अगर आपके पास ज्यादा नोट हैं तो क्या करें?

बैंक शाखाओं में अन्य ग्राहकों को दिक्कत न हो, इसके लिए RBI ने कहा है कि एक बार में अधिकतम सिर्फ 20 हजार रुपये मूल्य के दो हजार के नोट ही बदलवा सकेंगे। यानी एक बार में सिर्फ 10 नोट एक्सचेंज होंगे।

बाजार में दिक्कत आ सकती है?

RBI के निर्देश से साफ है कि दो हजार रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि बाजार में इसके जरिए लेनदेन में दिक्कतें आए। ऐसे में आसान तरीका यही है कि आप बैंक जाकर ही नोट बदलवा लें। हालांकि अभी से बाजारों में 2000 के नोट लेना बंद कर दिया गया है।

सबसे बड़ा सवाल: 30 सितंबर के बाद क्या होगा? 

30 सितंबर के बाद भी दो हजार रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहे सकते हैं। RBI का मानना है कि चार महीने का वक्त लोगों के लिए पर्याप्त है। यह एक रूटीन कवायद है और इससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। 

RBI के मुताबिक, यह फैसला लेने की बड़ी वजह क्या है? 

नोटबंदी के बाद दो हजार रुपये के नोट लाए गए थे। जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए, तब दो हजार रुपये को चलन में लाने का उद्देश्य भी पूरा हो गया। लिहाजा, 2018 में दो हजार रुपये के नोटों की छपाई भी बंद कर दी गई।

RBI के मुताबिक, दो हजार रुपये के नोट आमतौर पर लेनदेन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में भी नहीं आ रहे। इसके अलावा, अन्य मूल्य के नोट भी आम जनता के लिए चलन में पर्याप्त रूप से मौजूद हैं। लिहाजा, आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है कि दो हजार रुपये के नोटों को चलन से हटा लिया जाए।