खेतों में बिजली चोरी पर बड़ा फैसला, अब 2.5 लाख लगेगा जुर्माना; पहले था 4 हज़ार

हरियाणा में बिजली चोरी पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने बड़ा फैसला किया है। निगम ने अब खेत में बिजली चोरी करने पर लगने वाले जुर्माने को 2.5 लाख तक कर दिया है। इससे पहले 25 सौ रुपए से 4 हजार रुपए तक अनुमानित राशि के हिसाब से जुर्माना वसूला जाता था।

बिजली चोरी करने पर जुर्माना राशि की इन नई दरों को लेकर प्रदेश के सभी चीफ इंजीनियर,अधिशासी अभियंता, एसडीओ, JE, सहित अन्य अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

अब प्रति यूनिट लगेगा जुर्माना

निगम के इस फैसले से पहले खेत में ट्यूबल कनेक्शन से बिजली चोरी पकड़ने पर प्रति ब्रेक हॉर्स पावर (बीएचपी) 200 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता था। आप ये लेख HaryanaLive.in पर पढ़ रहे है। आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है हमे हमारे  WhatsApp नंबर पर जरूर बताएं।

लेकिन अब नए सर्कुलर के अनुसार बीएचपी की बजाय सीधे प्रति यूनिट के हिसाब से जुर्माने की राशि तय की जाएगी, जिसमें 6.62 रुपए प्रति यूनिट जुर्माना राशि तय की जाएगी।

ये होगी जुर्माने की प्रक्रिया

यदि 10 बीएचपी की हॉर्स पावर है तो सालाना 7.46 किलोवाट लोड तय होता है। इससे यूनिट निकाली जाती है। खेतों की बिजली 8 घंटे चलती है। इस तरह से गेहूं और धान के समय में पकड़ी गई बिजली चोरी के हिसाब से ट्यूबवेल चलने का समय का अनुमान लगाकर यूनिट की जाएगी। इस तरह से प्रति यूनिट जुर्माना लगाया जाएगा।