हाईकोर्ट ने सीईटी मेन्स परीक्षा की दी अनुमति, लेकिन परिणाम घोषित करने के लिए HC से लेनी होगी मंजूरी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जा रही संयुक्त पात्रता की मुख्य परीक्षा को जारी रखने की अनुमति दे दी है। परीक्षा का रास्ता साफ करते हुए हरियाणा कर्मचारी आयोग को परीक्षा जारी रखने की अनुमति दे दी गई है। इससे पहले आज की परीक्षा आगे बढ़ा दी गई थी।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार की ओर से दाखिल की गई अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि आयोग परीक्षा तो जारी रख सकता है लेकिन इसका परिणाम बिना हाईकोर्ट की अनुमति के जारी नहीं किया जाएगा।

करीब डेढ़ घंटे चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपील पर प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया, जबकि रविवार की परीक्षा को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। इससे पहले शुक्रवार दोपहर से हाईकोर्ट के परीक्षा पर रोक लगाने की खबर मिलने के बाद से ही करीब 61 हजार अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर असमंजस में बने रहे।