गेहूं खरीद में हरियाणा के किसानो को केंद्र से बड़ी राहत: सिकुड़े-टूटे गेहूं की छूट मिली; 80% तक खराब वाली फसल खरीदी जाएगी

News Desk: हरियाणा के किसानो के लिए बड़ी राहत की ख़बर आई है। गेहूं खरीद में केंद्र सरकार ने हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत दी है। केंद्र ने हरियाणा में गेहूं खरीद की शर्तों में ढील देने की घोषणा की है। केंद्र की छूट के बाद अब राज्य में 80% तक लस्टर लॉस वाली गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियां कर सकेंगी। इसके साथ ही 18% तक सिकुड़े-टूटे गेहूं की भी खरीद हो सकेगी।

आपको बता दें हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार को बारिश-ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की जानकारी केंद्र को दी थी। साथ ही केंद्र को पत्र लिखकर गेहूं की खरीद में मानदंडों में छूट की मांग की थी। जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया है।

नए नियमों से होगी खरीद

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि केंद्र के इस फैसले से बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद में लगे विभागीय अधिकारियों को सरकार की ओर से नए नियम अनुसार खरीद के आदेश दिए गए हैं।

साथ ही हिदायत दी गई है कि राज्य की हर मंडी में सुचारू खरीद के इंतजामों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। लापरवाही करने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

75% खराब फसल का 15 हजार देगी सरकार

हरियाणा सरकार ने बारिश-ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की मुआवजा राशि तय कर दी है। किसानों की 75% खराब फसल का सरकार की ओर से 15 हजार रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके अलावा 25 से 50% फसल खराब होने पर 9000 रुपए प्रति एकड़ की मुआवजा राशि दी जाएगी। 51 से 75 फीसदी फसल खराब होने पर किसानों को 12000 रुपए प्रति एकड़ सरकार मुआवजा देगी।

Amann M Singh

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