चाकू की नोक पर छीने थे बीस रुपये और मोबाइल, कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा, 25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया

News Desk: चाकू की नोक पर एक छात्र से बीस रुपये व मोबाइल छीनने वाले आरोपित को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया युवक विकास शहर के मोहल्ला विकास नगर का रहने वाला है। साथ ही अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। विकास को दोषी मानते हुए कोर्ट ने पांच साल की सुनाई साथ ही जुर्माना भी लगाया।

2019 में छात्र से की थी लूट

पुलिस को दी शिकायत में रेवाड़ी के कोसली विधानसभा के गांव सुरेहली के रहने वाले लवकुश ने कहा था कि वह भोपाल में एमएससी के छात्र है। सात मई 2019 की रात करीब एक बजे वह गुरुग्राम से रेवाड़ी के पूर्ण नगर स्थित अपने किराए के कमरे पर जा रहा था। भगवत दयाल चौक पर उतरने के बाद वह पैदल पूर्ण नगर जा रहे थे। चौक पर तीन युवकों ने रोक लिया था और एक युवक ने गले पर चाकू लगा कर जेब से मोबाइल व बीस रुपये छीन लिए थे और फरार हो गए थे।

मॉडल टाउन थाना पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ये मामला अदालत में पहुंच गया था।

जांच के बाद पुलिस ने आरोपित विकास को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध अदालत में चालान पेश किया था। पुलिस की ओर से आरोपित के विरुद्ध साक्ष्य रखे गए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए। सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद एएसजे डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने आरोपित विकास को दोषी करार दिया है।

अदालत ने मंगलवार को विकास को पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी युवक को एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।